
शॉप एक्ट में सभी दुकानों का श्रम विभाग पंजीकरण हुआ जरूरी
संक्षेप: Lakhimpur-khiri News - लखीमपुर में सभी दुकानदारों को श्रम विभाग में शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। यह कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लिए उठाया गया है। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आवश्यक दस्तावेजों में आधार, पैनकार्ड, मोबाइल नंबर और दुकान का फोटो शामिल हैं।
लखीमपुर, संवाददाता। सभी दुकानदारों को अब श्रम विभाग में शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। श्रम विभाग इसके लिए अभियान चला रहा है। बताते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डालर करने के लिए सभी दुकानों का पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने बताया कि सभी दुकानदार अपना पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पंजीकरण शुल्क जमा हो जाएगा। कार्यालय से भी सम्पर्क कर पंजीकरण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने बताया कि नोटिफाइड एरिया जहां साप्ताहित बंदी लागू है वहां चलने वाली सभी दुकानों का पंजीकरण विभाग में शॉप एक्ट के तहत कराना जरूरी है।

इसके अलावा जिले में चल रहे कारखानों का पंजीकरण भी जरूरी किया गया है। दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सभी दुकानदार करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, पैनकार्ड, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी और दुकान का फोटोग्राफ लगेगा। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि दुकान, वाणिज्य अधिष्ठान जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां निरीक्षण के दौरान अगर प्रतिष्ठान का पंजीकरण न मिला तो कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई से बचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन विभाग में जरूर करा लें। बाक्स 2977 दुकानें, 111 कारखाना हैं रजिस्टर्ड -सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि जिले में 2977 दुकानें और 111 कारखाना विभाग में रजिस्टर्ड हैं। वहीं इस वित्तीय वर्ष में 366 और पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए सभी दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवेशमित्र पोर्टल खोलकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जनसेवा केन्द्र से करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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