वक्फ बोर्ड में जिले की कुल 2630 संपत्तियां दर्ज
लखीमपुर। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन और संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नए वक्फ कानून का प्रस्ताव रखा है। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पंजीकरण...
लखीमपुर। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन और संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नए वक्फ कानून का प्रस्ताव रखा है। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाना, और संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करना है। नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों के प्रभावी संरक्षण और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें वक्फ बोर्डों को अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही प्रदान करने की योजना है, जिससे वे अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकें और समुदाय के विकास में योगदान दे सकें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 2630 वक्फ संपत्तियां सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं। इनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं, जो समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2620 तो वही शिया वक्फ बोर्ड में 10 संपत्तियां दर्ज हैं। जिले की एक वक्फ संपत्ति का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
वक्फ संपत्तियों का राजस्व अभिलेखों से मिलान की तैयारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सभी वक्फ संपत्तियों का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सही स्थिति का पता लगाना और किसी भी प्रकार की अनियमितता को समाप्त करना है। यह देखा जाएगा कि कहीं संपत्तियां खुर्द बुर्द तो नहीं हो रहीं
नई बहस भी हो गई शुरू
अधिवक्ता जाहिद अली खान का कहना है कि बिल आने के बाद नई बहस शुरू हो गई है। ये बदलाव वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने के बजाय उन्हें और अधिक असुरक्षित बना देंगे। सरकार वक्फ संपत्तियों से जो अवैध कब्जा हटाने की बात कहती है। इसके लिए वक्फ अधिनियम 1995 में पहले से ही अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए नए प्रावधान जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
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