
गैरइरादतन जानलेवा हमले के आरोपी पिता पुत्रों समेत चार को सजा
Lakhimpur-khiri News - एक अदालत ने गैरइरादतन जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। एडीजे शैलोज चंद्रा ने सभी को छह साल की सजा और 30,500 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। यह हमला जमीन के विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
घर मे घुस कर गैरइरादतन जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट पिता पुत्रों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चंद्रा ने चारों आरोपियों को छह-छह साल के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक को 30500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया थाना नीमगांव थाना क्षेत्र के अल्हवापुर गांव के रहने वाले रमेश कुमार का गांव के ही बालक राम से जमीन का विवाद था जिसका मुकदमा चल रहा था। इसी रंजिश की वजह से तीन अगस्त 2011 को सुबह दस बजे बालक राम अपने पुत्रों राजबहादुर, लवकुश और श्रवण के साथ लाठी डंडा लेकर रमेश कुमार के घर में घुस गये और हमला कर दिया।
हमले में रमेश के भाई और भतीजी समेत चार पांच लोग घायल हो गये। रमेश कुमार ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिये वादी समेत घायलों को पेश कर बयान दर्ज कराये। एडीजे शैलोज चंद्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी बालक राम,राजबहादुर,लवकुश, व श्रवण दोषी पाते हुए सभी को छह छह साल के कारावास की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक को 30500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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