किशोरी को ले जाने और रेप में दो को सजा
Lakhimpur-khiri News - एक किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया। एक आरोपी को सात साल की जेल और 15000 रुपये जुर्माना, जबकि दूसरे को सात साल की कठोर जेल और 25000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। यह घटना 19 अगस्त 2012 को हुई थी।

किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज शिव कुमार सिंह ने एक आरोपी को केवल बहला फुसला कर भगा ले जाने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास समेत 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि दूसरे आरोपी को बहाल फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। डीजीसी अरविन्द कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को गांव की ही मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने वाला हाफिज खुशनूर गांव के ही जियाउल्ला की मदद से 19 अगस्त 2012 को भगा ले गया था।
किशोरी के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने कोर्ट में मामले को साबित करने के लिए वादी समेत सात गवाहों को पेश किया। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हाफिज खुशनूर को किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जबकि दूसरे आरोपी जियाउल्ला को केवल बहला फुसला कर भगा ले जाने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 15000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
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