विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति समेत तीन को सजा

Apr 07, 2026 02:13 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur-khiri News - दहेज के लिए विवाहिता सीमा को प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट ने पति, ससुर और सास को दोषी ठहराया है। जिला जज ने तीनों को सात-सात साल की कठोर सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया। सीमा ने 22 जुलाई 2017 को आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसके पिता ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति समेत तीन को सजा

दहेज की खातिर विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में कोर्ट ने मृतका के पति, ससुर और सास को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने तीनों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। डीजीसी अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के सिंगावर गांव के रहने वाले चन्द्रभाल ने अपनी पुत्री सीमा का विवाह धौरहरा थाना क्षेत्र के लालापुरवा गांव के रहने वाले अमिताभ के साथ किया था। पति और ससुराली दहेज की खातिर सीमा को प्रताड़ित करते थे।

सीमा ने विवाह के तीसरे वर्ष ही 22 जुलाई 2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीमा के पिता चन्द्रभाल ने सूचना मिलने पर पति अमिताभ, ससुर रामस्वरूप, सास प्रेमा देवी, देवर जितेंद्र, धर्मेन्द्र और ननद सीमा के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति अमिताभ्, ससुर रामस्वरूप और सास प्रेमा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट में मामले को साबित करने के लिये अभियोजन ने वादी समेत छह गवाहों को पेश किया। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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