
जानलेवा हमले में पिता पुत्रों समेत पांच को सजा
Lakhimpur-khiri News - नाली में पानी निकालने को लेकर हुए विवाद में कोर्ट ने पिता पुत्रों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। तीन आरोपियों को दस साल की सजा और दो को सात साल की सजा दी गई। यह हमला 3 जून 2022 को उसमान और उसके साथियों ने मेवालाल के घर में किया था, जिसमें मेवालाल और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए थे।
नाली में पानी निकालने को लेकर हुए विवाद में घर मे घुसकर किये गये जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्रों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत चौदह चौदह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि दो आरोपियों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत ग्यारह ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के लाखुन गांव के रहने वाले मेवालाल का गांव के ही उसमान आदि से नाली में पानी निकलने को लेकर विवाद हो गया।
इसी रंजिश की वजह से 3 जून 2022 की शाम करीब आठ बजे उसमान अपने पुत्रों चुन्ना और मुन्ना और साथी सहरार और पप्पू के साथ हथियारों से लैस होकर मेवालाल के घर में घुस गये और हमला कर दिया। हमले में मेवालाल और उनका पुत्र रामू गम्भीर रूप से घायल हो गये। मेवालाल के पुत्र अंकित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने वादी मुकदमा और घायलों समेत कई गवाहों को पेश किया। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को सबूतों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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