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फर्जी एनकाउंटर में पूर्व विधायक समेत 29 की गिरफ्तारी के आदेश

मैगलगंज थाना क्षेत्र के गांव श्रीपालपुर में 29 जून 2014 को हुए फर्जी एनकाउंटर में कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील लाला और तत्कालीन एसओ विश्वनाथ यादव समेत 29 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए...

फर्जी एनकाउंटर में पूर्व विधायक समेत 29 की गिरफ्तारी के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,लखीमपुरखीरीTue, 06 Nov 2018 12:52 AM
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मैगलगंज थाना क्षेत्र के गांव श्रीपालपुर में 29 जून 2014 को हुए फर्जी एनकाउंटर में कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील लाला और तत्कालीन एसओ विश्वनाथ यादव समेत 29 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था। लेकिन कोई पेशी पर हाजिर नहीं हुआ। मैगलगंज थाना क्षेत्र के गांव श्रीपालपुर में 29 जून 2014 को पुलिस ने पदुम पासी का एनकाउंटर करने का दावा किया था। इस मामले में पदुम की मां गंगाजली ने आरोप लगाया कि मितौली से सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार भार्गव उर्फ लाला से उनके बेटे की रंजिश थी। इसी रंजिश में सुनील लाल ने पुलिस से पदुम की हत्या करवा दी।

गंगाजली की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उसने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट को गंगाजली ने चैलेंज किया। सेकेंड एडीजे लालता प्रसाद ने पूर्व विधायक सुनील कुमार भार्गव, तत्कालीन एसओ विश्वनाथ यादव, एसआई जितेंद्र कुमार, वीपी सिंह, राम बक्स, सिपाही सुरेश, संजीव, आदित्य, राम प्रकाश, श्याम कुमार, गिरिजेश यादव समेत मुकदमे में आरोपी बनाए गए 29 लोगों को तलब कर लिया। तलब करने पर कोई भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

पदुम के परिवार की सुरक्षा करेगी मितौली पुलिस

इंस्पेक्टर मितौली को बनाया गया सुरक्षा का नोडल अफसर शासन में कार्रवाई लंबित, परिवार को मिलेगी आर्थिक मददलखीमपुर खीरी। हिन्दुस्तान संवादपदुम पासी कथित एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मितौली पुलिस की होगी। इसके लिए इंस्पेक्टर मितौली को सुरक्षा का नोडल अफसर बनाया गया है। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसकी भी कार्रवाई तेजी से चल रही है। पदुम पासी की मां गंगाजली ने कोर्ट को अर्जी देकर मांग की है कि उसके विपक्षी रसूखदार लोग हैं। इनसे उसको और उसके परिवार को जान का खतरा है। ये लोग पीड़ित पर सुलह के लिए दबाव बना सकते हैं।

सुलह न करने पर पीड़ित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंगाजली इन दिनों मितौली थाने के गांव बंभिया में रहती है। कोर्ट ने गंगाजली की अर्जी पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को आदेश दिया। अधिकारियों ने गंगाजली और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर मितौली को सौंपी है। मितौली पुलिस गंगाजली के परिवार की सुरक्षा करेगी। सुरक्षा का नोडल अफसर भी इंस्पेक्टर मितौली को ही बनाया गया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस पर भी शासन में कार्रवाई चल रही है। जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिल सकता है।

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