शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित हुआ साप्ताहिक बंदी दिवस

Jan 13, 2026 10:58 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News - कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने नगर पालिकाओं और पंचायतों में दुकानों की साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है। पडरौना, सेवरही, और लक्ष्मीगंज में रविवार को, कसया में बुधवार को, और अन्य नगर पंचायतों में शनिवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। व्यापारियों से पालन की अपील की गई है।

शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित हुआ साप्ताहिक बंदी दिवस

कुशीनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जनपद की तीनों नगर पालिका परिषद एवं नगर सभी पंचायतों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी निर्धारित कर दी है। इस साल की साप्ताहिक बंदी इसके अनुरूप रहेगी। डीएम ने बताया कि नगर पालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही एवं लक्ष्मीगंज में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग व सैलून को छोड़कर) रविवार को बंदी रहेगी। नगर पालिका परिषद कसया में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग व सैलून को छोड़कर) बुधवार को, नगर पालिका परिषद हाटा तथा नगर पंचायत तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा, सुकरौली एवं फाजिलनगर में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग व फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) शनिवार को बंद रहेंगी।

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कप्तानगंज में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग व फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) सोमवार को, नगर पालिका परिषद कसया, हाटा तथा नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर एवं सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग व फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। नगर पालिका परिषद पडरौना एवं कसया तथा नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज एवं सुकरौली में स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग एवं सैलून की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित साप्ताहिक बंदी दिवसों का अनुपालन क्षेत्र में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की अनुसूची में वर्णित आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, दवा, चिकित्सा उपकरण, सिनेमा, मिठाई, दुग्ध, परिवहन सेवाएं, होटल आदि पर साप्ताहिक बन्दी का प्रावधान लागू नहीं होगा। उन्होंने जनपद के समस्त व्यापारियों एवं आमजन से निर्धारित साप्ताहिक बंदी दिवसों का पालन करने की अपील की है।

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