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निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों की शादी अनुदान में हुई बढ़ोतरी

निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों की शादी अनुदान में हुई बढ़ोतरी

संक्षेप: Kushinagar News - कुशीनगर में श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि बढ़ाई है। अब श्रमिकों के स्वयं के विवाह पर 55,000 से बढ़कर 65,000 और सामूहिक विवाह पर 75,000 से बढ़कर 85,000 रुपये मिलेंगे। यह निर्णय श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित होगा।

Wed, 5 Nov 2025 10:17 AMNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर। निज संवाददाता श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों की शादी अनुदान में बढ़ोत्तरी की है। निर्माण श्रमिकों के स्वयं समेत बेटियों की शादी में दस हजार की बृद्धि हुई है। निर्माण श्रमिकों के स्वयं विवाह करने पर 55 हजार से बढकर 65 हजार तथा सामूहिक पुत्री विवाह करने पर 75 हजार से बढकर 85 हजार हो गया है। इससे श्रमिकों को लाभ मिलेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी पडरौना अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि श्रम विभाग अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्रियों अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह पर मिलने वाली सहायता धनराशि 55000 से बढ़ाकर 65000 तथा सामूहिक पुत्री विवाह की स्थिति में यह धनराशि 75000 से बढ़ाकर 85000 रूपये किया गया है।

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इसमें प्राविधान है कि निर्माण श्रमिक विगत 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विवाह सम्पन्न होने के छह माह के अंदर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र व बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ पुत्री का आधार कार्ड, पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र व स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट व परिवार रजिस्टर की नकल, पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख, लाभार्थी श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर, राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख, सामूहिक विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवाह प्रकरणों में सम्बन्धित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्वप्रमाणित छायाप्रति समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित अपलोड किये जायेंगे। यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली प्रमाण पत्र जारी करके की जायेगी। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि श्रमिक अपने श्रमिक कार्ड नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करायें तथा बोर्ड द्वारा संचालित उक्त योजनाओं का लाभ उठायें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त कुशीनगर में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।