गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो को पांच साल का कैद
कुशीनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी ने 22 साल पहले हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की सजा और 20,800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 2004 में गेहूं की कटाई के दौरान हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी।

कुशीनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना कुशीनगर संजीव कुमार त्यागी ने शुक्रवार को पटहेरवा थाना क्षेत्र के देवीचक में 22 साल पूर्व हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की सजा व 20.800 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।जिला एवं सत्र न्यायालय पडरौना के जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल जीपी यादव के मुताबिक पटहेरवा थाना क्षेत्र के देवीचक में वर्ष 2004 में गेहूं की कटाई के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर कोर्ट चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पटहेरवा पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी तथा जिला शासकीय अभिवक्ता (क्रिमिनल) के सार्थक प्रयास से न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र केदारनाथ व सुड्डू पुत्र केदारनाथ निवासी देवीचक थाना पटहेरवा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व 20,800 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक मनमोहन मिश्र, जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल), थानाध्यक्ष पटहेरवा धीरेन्द्र राय, पैरोकार दिलीप शाह का सराहनीय योगदान रहा है।
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