
बकायेदार एससी को मिलेगा एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
Kushinagar News - कुशीनगर में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत यदि बकाएदार ऋण की संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि विभाग की तरफ से संचालित स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अंतर्गत लाभान्वित बकाएदार लाभार्थियों को विभाग के प्रबंध निदेशक की तरफ से नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ दिया जाएगा। यह ओटीएस योजना 01 जनवरी 2026 को शुरू हुई है तथा 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
इस योजना के अंतर्गत यदि बकाएदार द्वारा ऋण की संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा कर दी जाती है तो केवल लागू ऋण अवधि 36/60 माह का साधारण ब्याज लेकर खाता बंद कर दिया जाएगा तथा लाभार्थी को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2026 तक ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के बाद इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के विकास भवन स्थित कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं।

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