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महिला व छोटे किसानों को सप्लाई टिकट में मिलेगी प्राथमिकता

महिला व छोटे किसानों को सप्लाई टिकट में मिलेगी प्राथमिकता

संक्षेप: Kushinagar News - कुशीनगर में गन्ना विभाग छोटे और महिला किसानों को सप्लाई टिकट जारी करने में प्राथमिकता देगा। गन्ना आयुक्त के आदेश पर लघु किसानों को 81 कुंतल सट्टा धारक मानकर पर्चियां जारी की जाएंगी। पहली बार महिला...

Fri, 19 Sep 2025 09:15 AMNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर। गन्ना विभाग लघु किसानों समेत महिला किसानों को सप्लाई टिकट जारी करने में प्राथमिकता देगा। इसके लिए बाकायदा शिड्यूल जारी किया है। इससे छोटे किसानों समेत महिलाओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। गन्ना आयुक्त लखनऊ के आदेश पर जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने बताया कि गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार ने किसानों के लिये बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 72 कुंतल के सट्टा धारक के स्थान पर 81 कुंतल सट्टा धारक को छोटे गन्ना किसान मानते हुये उनकी पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी होगी।

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महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत पहली बार लघु महिला गन्ना किसानों को (81 कुंतल या 09 पर्ची बेसिक मोड) को शत प्रतिशत पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी होगी। बताया कि अति लघु गन्ना किसानों को (36 कुंतल या 04 पर्ची बेसिक मोड) शत प्रतिशत पेड़ी गन्ने की पर्चियां प्रथम पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां सातवें पक्ष में उपलब्ध करायी जायेगी। बताया कि पहली बार नये सदस्य किसानों को पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति या जिले की गन्ना उत्पादकता का 70 प्रतिशत, इनमें सें जो भी अधिक हो की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ दिया जायेगा। चीनी मिले एवं किसान जिनके यहां को.15023 प्रजाति का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत तक है। उन्हें पेड़ी की पर्चियां 01 से02 पक्ष में एवं पौधे की पर्चियां 07 से 08 पक्ष में अंकित की जायेंगी। ऐसे नये समिति सदस्यों जिनके पास पेड़ी अथवा शदकालीन पौधा है, उनकी पर्चियां पहली बार 5 वें पक्ष में लगायी जायेंगी तथा जिनके पास पौधा गन्ना है। उनकी पर्चियां गत पेराई सत्र की भांति 07 वें पक्ष में जारी होंगी। सामान्यतः कैलेण्डर के किसी एक कालम में अधिकतम बेसिक मोड की 04 पर्चियां ही अंकित होगी, किन्तु यह व्यवस्था 2500 कुंतल या उससे अधिक बेसिक सट्टा धारक किसान के एक कालम में अधिकतम 08 पर्चियां अंकित की जा सकेंगी। ऐसे पुराने गन्ना किसान सदस्य जिन्होंने कतिपय कारणों से केवल वर्ष 2024-25 में ही केवल गन्ना आपूर्ति की है उनके बेसिक कोटा का निर्धारण चीनी मिल की औसत सप्लाई या उस किसान की पेराई सत्र 2024-25 की सप्लाई, दोनों में जो भी अधिक हो, उसके आधार पर होगा। ऐसे किसान जिनका अतिरिक्त सट्टा बेसिक मोड़ (09 कुंतल) की पर्ची से कम व 01 कुंतल तक ही बनता है, उन्हें कम से कम एक बेस मोड की पर्ची दी जायेगी। पहली बार पेड़ी एवं शरदकालीन पौधाधारक किसानों को अतिरिक्त बान्डिंग की सुविधा 5 वें पक्ष से दी जायेगी।