खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के कड़े निर्देश, सत्यापन अनिवार्य
Kushinagar News - कुशीनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा माहवार भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से होंगे। घटतौली और कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी गई है।

कुशीनगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त निर्देश जारी किये हैं। सभी उचित दर दुकानों पर वितरण से पहले नोडल अधिकारियों द्वारा माहवार भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद ही राशन वितरण किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित तहसील क्षेत्र के एसडीएम को दी गई है। रीयल-टाइम ऑनलाइन फीडिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण पर नजर रखी जा सकेगी। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना भी दी जाएगी। वितरण नोडल व पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में ही कराया जाएगा।
डीएम के निर्देशानुसार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहूं और 4 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा) तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 10 किग्रा गेहूं व 25 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।सभी वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मूल्य शून्य प्रदर्शित होना अनिवार्य होगा। डीएम ने घटतौली व कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
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