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खतौनी में अंश निर्धारण त्रुटि सुधार को 15 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान

खतौनी में अंश निर्धारण त्रुटि सुधार को 15 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान

संक्षेप:

Kushinagar News - कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने सभी राजस्व गांवों के खतौनी में खातेदारों के अंश निर्धारण में त्रुटियों के सुधार के लिए 2 माह का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। यह अभियान 15 मार्च तक चलेगा और इसमें 6 चरण होंगे। इसके तहत त्रुटियों का संशोधन किया जाएगा और सही विवरण भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

Jan 18, 2026 10:05 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने तहसील पडरौना अंतर्गत सभी राजस्व गांवों के खतौनी में खातेदार, सह-खातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों के सुधार के लिये 2 माह का रोस्टरवार विशेष अभियान संचालित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान को कुल 6 चरणों में संपन्न कराया जायेगा। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों के संशोधन के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद लेखपाल द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर भूमि प्रबंधक समिति एवं ग्रामवासियों, खातेदारों की उपस्थिति में खतौनी में दर्ज अंशों को पढ़कर सुनाया जाएगा।

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जिन खातेदारों, सह-खातेदारों के अंश में त्रुटि पाई जाएगी उनके सही अंश दर्ज कराकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान प्राप्त किया जाएगा तथा संबंधित विवरण भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राजस्व परिषद द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन खातेदारों का अंश सही पाया जाए, उनसे भी उनके नाम के सम्मुख हस्ताक्षर इस प्रमाण के रूप में अवश्य कराए जाएं कि उनके अंश में कोई त्रुटि नहीं है। अगले चरण में लेखपाल द्वारा प्रत्येक आवेदन की स्थलीय व अभिलेखीय जांच कर विवादित तथा आपत्तित प्रकरणों के संबंध में संस्तुति सहित जांच आख्या और साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड कर राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित किया जाएगा। राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी जांच आख्याओं का परीक्षण उपरांत अनुमोदन के लिये ऑनलाइन अग्रेषण किया जाएगा। तहसीलदार पडरौना द्वारा सभी राजस्व निरीक्षकों व लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि रोस्टरवार कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं कि उनके क्षेत्र से संबंधित किसी भी खतौनी में खातेदारों के अंश निर्धारण में कोई त्रुटि शेष नहीं है।