गैर इरादतन हत्या में दो को सात साल सश्रम कारावास की सजा
Kushinagar News - कुशीनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो परमेश्वर प्रसाद ने

कुशीनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो परमेश्वर प्रसाद ने हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 22 साल पूर्व हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सुजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि देवरिया गांव के प्रधान रामकृष्ण गोंड ने हाटा कोतवाली में तहरीर सौंप बताया कि 22 मार्च, 2004 की रात में नौ बजे सुदामा, रामायण, इंद्रजीत पुत्रगण शिवमूरत शर्मा अमित उर्फ मंतोष आपस में पारिवारिक विवाद कर रहे थे कि इसी दौरान किसी ने सुदामा को चारपाई के पाया से सिर पर मार दिया।
सुदामा को अधिक चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी लोग आपस में सुलह कर लिए। पीएम रिपोर्ट व डॉक्टरों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हाटा पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी तथा नियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा सार्थक कार्रवाई किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय ने अभियुक्त इन्द्रजीत शर्मा पुत्र शिव मूरत शर्मा व अमित उर्फ मन्तोष शर्मा पुत्र रामायण शर्मा निवासी देवरिया देहात कोतवाली हाटा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए सात-सात साल की सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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