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दो माह से अधिक खाली रहा पंचायत सहायक का पद तो होगी कार्रवाई

Kushinagar News - कुशीनगर में, यदि पंचायत सहायकों के पद दो महीने से अधिक समय तक रिक्त रहते हैं, तो संबंधित सचिव और एडीओ पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ ने सचिवों और एडीओ को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरThu, 26 Dec 2024 10:05 AM
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दो माह से अधिक खाली रहा पंचायत सहायक का पद तो होगी कार्रवाई

कुशीनगर। गांवों में पंचायत सहायकों के पद यदि दो महीने से अधिक समय तक रिक्त रहे संबंधित सचिव व एडीओ पंचायतों पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव व एडीओ की जिम्मेदारी है कि रिक्त पदों की जानकारी डीपीआरओ कार्यालय को देकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराएं। शासन के इस निर्देश के बाद डीपीआरओ ने सभी सचिवों व एडीओ को इसी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतो को हाईटेक बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनावने के साथ ही पंचायत सहायकों की तैनाती किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने गांव में ही लोगों को कुटुंब रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड सहित आदि कार्यों को संपन्न कराना है। वहीं जिले के 49 ग्राम पंचायत ऐसे हैं, जहां पंचायत सहायक ही नहीं है। इससे ग्राम सचिवालयों लगे कम्प्यूटर भी धूल फांक रहे है। वहीं ग्रामीणों को प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं के लिये ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ रहा है। शासन की ओर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत सहायक का पद रिक्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम की अनुमति प्राप्त करते हुए नियुक्ति के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा सकेगा। इनके चयन की सभी प्रक्रिया शासनादेश के निर्धारित मानकों व अवधि का पालन करते हुए की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक का पद रिक्त होने के दो माह के भीतर चयन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। इसके अलावा शासन की ओर से जारी पत्र में आदेशित किया गया है कि, जिस गांव में दो माह से अधिक समय तक पद रिक्त होगा उससे संबंधित सचिव व एडीओ पंचायत के खिलाफ विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

कोट-शासन के निर्देश से सभी सचिव व एडीओ को वाकिफ कराते हुए अविलंब रिक्त पदों की सूची भेजने को कहा गया है। किसी गांव में दो महीने से अधिक यदि पंचायत सहायक का पद रिक्त रहा तो वहां के सचिव व एडीओ पंचायत जवाबदेह होंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

-आलोक कुमार प्रियदर्शी, डीपीआरओ

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