पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद, 1.70 लाख का अर्थदंड

Oct 19, 2025 01:37 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News - पडरौना, निज संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी ने तीन साल पूर्व बरवांपट्टी थाना के विचपटवा में विवाहिता की गला दबा क

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद, 1.70 लाख का अर्थदंड

पडरौना, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी ने तीन साल पूर्व बरवांपट्टी थाना के विचपटवा में विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने शव को नदी में फेंकने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारोपी पर 1.70 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी द्वितीय पडरौना के एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि श्याम चौबे पुत्र मंगल चौबे निवासी खैरवा के खैरा टोला थाना भितहां जिला पश्चिमी चंपारण ने 9 फरवरी 2022 को थाने में तहरीर सौंप बताया था कि बेटी संध्या की शादी दस साल पूर्व विचपटवा निवासरी अमित दुबे पुत्र अच्युतानंद दुबे उर्फ चुमन दुबे से के साथ किया था।

इनसे 9 साल की बेटी रचना व 6 वर्ष का बेटा अम्बुज है। बेटी को ससुरालियों पर दहेज के लिए गला दबा हत्या करके शव को गायब कर दिया है तथा घर में ताला बंद कर फरार है। पुलिस की जांच में तीसरे दिन नदी से विवाहिता का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्जकर जेल भेज दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय ने अभियुक्त पति अमित दुबे पुत्र अच्युतानन्द दुबे निवासी विचपटवा थाना बरवांपट्टी जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर अपराध सिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास व कुल 1,70,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पति हत्या के बाद से जेल में था तथा सुनवाई पर कोर्ट आया था। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक जितेन्द्र कुमार, दरोगा सुरेश चन्द राव, प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रजापति थाना बरवापट्टी, पैरोकार राहुल चौधरी को सराहनीय योगदान रहा है।

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