नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण आठ से 26 फरवरी तक
Kushinagar News - कुशीनगर में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 8 से 26 फरवरी तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्डधारकों को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा।

कुशीनगर। जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फरवरी के आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण 8 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। वितरण से पहले जनपद की समस्त उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी की तरफ से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित एसडीएम द्वारा कराया जाएगा। साथ ही नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध ढंग से कराया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल ने दी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न) का निशुल्क वितरण किया जाएगा।
वहीं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से संबद्ध प्रत्येक यूनिट को 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न) निशुल्क प्रदान किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले लाभार्थियों को 26 फरवरी को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में अपनी दुकानें प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक अनिवार्य रूप से खोलकर खाद्यान्न वितरण करें।
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