कोर्ट के आदेश पर नवजात बेटे की हत्या में पिता नामजद
Kushinagar News - कुशीनगर। नवजात बच्चे का सिर दबा कर हत्या करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगा

कुशीनगर। नवजात बच्चे का सिर दबा कर हत्या करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगा कर एक महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पडरौना के न्यायालय में वाद दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर पटहेरवा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच में जुटी हुई है। चौराखास थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी संगीता देवी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल वाद में बताया है कि उसकी शादी बिहार में गोपालगंज जिले के विशुनपुरा थाना विजयीपुर निवासी आमोद यादव से वर्ष 2023 में हुई थी। शादी के बाद पति का व्यवहार ठीक नहीं था। पति आये दिन प्रताड़ित करता था।
इस बीच प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी। पति आमोद यह जानने के बाद कहने लगा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। पिछले सितंबर 2024 में भोरे अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को सांस की दिक्कत होने पर बच्चे को एम्बुलेंस से फाजिलनगर के रास्ते गोरखपुर ले जाया जा रहा था कि वह गाड़ी में बेसुध लेटी हुई थी। यकायक झटका लगने पर जगी तो देखा कि पति आमोद बच्चे के सिर को दबा रहा था और धमकी दिया कि किसी से कहोगी तो तुमको जान से मार दूंगा। महिला ने आरोप लगाया है कि बच्चे को गोरखपुर मेडिकल ले जाने के बाद चार दिन बाद ही बच्चे की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गयी। घटना के एक माह बाद पीड़िता को मायके भेज दिया गया, जब पति से विदाई की बात हुई तो वह रखने को तैयार नहीं था और कहने लगा कि इसी के वजह से बच्चे को मार दिया। इससे कि उसकी दूसरी शादी हो सके। पीडित महिला के पिता कई बार उसके घर गए, लेकिन उसकी विदाई नहीं हुई और पता चला कि यह दूसरी शादी करने जा रहा है। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जरिये रजिस्ट्री घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दिया। वहां से कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरोपी पति के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है।
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