Hindi NewsUttar-pradesh NewsKushinagar NewsElection Commission Clarifies Voter Registration Rules in Kushinagar
एसआईआर: एक ही विस में रहेगा किसी मतदाता का नाम

एसआईआर: एक ही विस में रहेगा किसी मतदाता का नाम

संक्षेप:

Kushinagar News - कुशीनगर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान स्पष्ट किया गया है कि मतदाता का नाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र में दर्ज रहेगा। यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह पाया जाता है, तो एक स्थान से नाम काटा जाएगा। प्रशासन ने जनता से भ्रांतियों से बचने की अपील की है।

Nov 25, 2025 09:19 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

कुशीनगर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम को लेकर भ्रम की स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी मतदाता का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र (विस) में दर्ज रहेगा। वहीं से मतदाता को गणना प्रपत्र भरना है। दो जगह से गणना प्रपत्र भरना गलत है और ऐसा करने पर सजा के प्रावधान हैं। यदि किसी मतदाता को नाम दो विधानसभाओं में पाया गया तो एक जगह से नाम काटा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर के तहत विधानसभा व लोकसभा निर्वाचन की मतदाता सूची में शुद्धिकरण का कार्य तेजी से चल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कई जगहों पर दो स्थानों पर नाम पाये जाने की शिकायतें आई थीं, जिनकी आधार से तस्दीक की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित पंचायत निर्वाचन सूची को लेकर अलग से काम चल रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत की सूची का एसआईआर से कोई संबंध नहीं है। पंचायतों की मतदाता सूची उनकी निर्धारित प्रक्रिया और समय-सारणी के तहत तैयार की जा रही है। इसमें भी एक ही गांव में दो मतदान केंद्र पर नाम होने पर एक स्थान से नाम को हटाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में एक व्यक्ति का एक ही केंद्र पर नाम रह सकता है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रांति में न रहें। गांव-गांव चल रहे विशेष सत्यापन में दो स्थानों पर नाम पाए जाने की स्थिति में आधार आधारित तस्दीक कर केवल सही विस में नाम रखा जायेगा। इस दौरान बीएलओ और पंचायत सहायकों की संयुक्त टीम मोहल्लों व टोला स्तर पर घर-घर जाकर सूची का मिलान कर रही है। यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह दर्ज है, तो इसे स्वतः सही किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर संबंधित बीएलओ व पंचायत सहायकों से संपर्क कर सत्यापन कराया जा सकता है।