धनंजय उपाध्याय भू माफिया घोषित
कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक हुई। धनंजय उपाध्याय को भू माफिया घोषित किया गया। यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने फर्जी तरीके से बैनामे की भूमि पर दावा किया और बैनामाधारकों को बेदखल करने की कोशिश की।
कुशीनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक में धनंजय उपाध्याय नाम के शख्स को भू माफिया घोषित किया गया है। यह कार्रवाई तमकुहीराज के एसडीएम और सीओ की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि पटहेरवा थाना क्षेत्र के मेंहदिया बुजुर्ग गांव के निवासी धनंजय उपाध्याय पुत्र स्व. रामायण उपाध्याय द्वारा बैनामे की भूमि एवं अन्य जमीन को कथित रूप से मिलीभगत कर हड़पने के लिए जालसाजी तथा कूटरचना किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के बाद एसडीएम एवं सीओ की तरफ से संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गई है। इनकी जांच आख्या के अनुसार धनंजय उपाध्याय के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक अभियोग पंजीकृत पाए गए, जिनमें मारपीट, बलवा, घर में घुसकर हमला, धमकी एवं अन्य गंभीर धाराएं सम्मिलित हैं।
जांच आख्या का विवरण
जांच आख्या में यह भी बताया गया है कि धनंजय उपाध्याय के पिता स्व. रामायण उपाध्याय एवं माता ठागो देवी द्वारा जीवित रहते वर्ष 1977 से वर्ष 2010 के मध्य लगभग 33 वर्षों की अवधि में विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में समय-समय पर भूमि का विधिवत बैनामा किया गया था। इसके बाद वर्ष 2024 में धनंजय उपाध्याय द्वारा कथित रूप से फर्जी इन्द्राज के आधार पर उस बैनामाशुदा भूमि पर दावा प्रस्तुत कर बैनामाधारकों को बेदखल करने का प्रयास किया गया।
धनंजय उपाध्याय की कार्रवाई
संयुक्त जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि अपने प्रयास में विफल रहने पर धनंजय उपाध्याय द्वारा उप जिलाधिकारी तमकुहीराज के न्यायालय में वाद दाखिल कर संबंधित बैनामाधारकों की भूमि सरकार द्वारा जब्त कराए जाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा।
कार्रवाई की आवश्यकता
इन तथ्यों एवं संयुक्त जांच आख्या के आधार पर जिला स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा धनंजय उपाध्याय को भू-माफिया घोषित करते हुए शासनादेश के अनुसार अग्रेतर विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस व राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं।
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