मासूम से छेड़छाड़ के अभियुक्त दरोगा को नौ साल में नहीं पकड़ पायी पुलिस
Kushinagar News - कुशीनगर में, नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त दारोगा तौफिक अहमद फरवरी 2017 से फरार है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने डीजीपी को पत्र लिखकर अभियुक्त को अदालत में हाजिर करने को कहा।...

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। न्यायालय से फरार चल रहे नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त दारोगा को पुलिस दस साल बाद भी पकड़ नहीं सकी है। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने डीजीपी को पत्र लिखकर अभियुक्त को अदालत में हाजिर करने को कहा था, इसके जवाब में कसया पुलिस ने यह रिपोर्ट दाखिल की है कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है। हालत यह है कि अभियुक्त दरोगा फरवरी 2017 से ही फरार है। एक भी तारीख पर पेश नहीं हुआ। अभियुक्त दरोगा तौफिक अहमद वर्तमान में कहां पर निवास कर रहा है, इसकी कोई जानकारी पुलिस विभाग के द्वारा न्यायालय को प्राप्त नहीं करायी गयी है।
जहां उसकी हाजिरी के लिए आदेश निर्गत किया जा सके। मुकदमा कसया थाने से संबंधित है। पीड़िता के पिता ने 2 अक्तूबर 2016 को कसया थाने में तहरीर दी थी कि कसया थाने का दारोगा तौफिक अहमद उनके घर आया था। पीने के लिए ठंडा पानी मांगा। घर के एक कमरे में उसकी 8 साल की बेटी बैठकर पढ़ रही थी। कमरे में दारोगा तौफिक अहमद को बैठाकर पानी लेने बाहर चला गया। बेटी को अकेली पाकर देखकर दरोगा बच्ची से छेड़खानी करने लगा। बच्ची रोने लगी, जब वह कमरे में पहुंचा तो अभियुक्त तौफिक अहमद उसकी लड़की को छोड़कर दरवाजे से भागा, लेकिन फिसल कर गिर जाने के कारण उसको भी चोटें आयीं। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त तौफिक अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। 2 दिसंबर 2016 से मुकदमे ट्रायल शुरू हुआ। अभियुक्त तौफिक अहमद की जमानत 17 फरवरी 2017 को स्वीकार की गयी थी। अभियुक्त तौफिक अहमद न्यायालय में जमानत के पश्चात कभी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली के अनुसार अभियुक्त का मूल पता तौफिक अहमद पुत्र स्व खलील अहमद व वर्तमान पता-मौदहा, मौदहा जनपद हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) अंकित है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने कहा है कि शासन की मंशा पॉक्सो अपराध के अभियोग का त्वरित न्यायसंगत विचारण है। लेकिन अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण विचारण की कार्यवाही पिछले 9 वर्षों से एक ही स्तर पर लम्बित है। इस न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को उपस्थित करने के लिए पुलिस विभाग के समस्त सक्षम अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए उसकी उपस्थिति के लिए उद्घोषणा जारी की गयी। न्यायालय के द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 28 जुलाई 2025 को इस प्रकरण में पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर थाना कसया जनपद कुशीनगर ने 12 अगस्त 2025 को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त तौफिक अहमद उपनिरीक्षक को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। न्यायालय ने जमानतियों को भी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने की हिदायत दी। मगर वह जमानदारों के फोन तक नहीं उठा रहा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




