ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश कौशाम्बीदहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की कैद

दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की कैद

दहेज हत्या के चार साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एफटीसी कोर्ट ने आरोपित पति को सात साल कैद की सजा सुनाई। उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया। जबकि एक दूसरे अभियुक्त को दोष मुक्त कर...

दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,कौशाम्बीMon, 10 Jul 2017 11:37 PM
ऐप पर पढ़ें

दहेज हत्या के चार साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एफटीसी कोर्ट ने आरोपित पति को सात साल कैद की सजा सुनाई। उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया। जबकि एक दूसरे अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया। पश्चिमशरीरा के देवाना निवासी रामचंद्र ने अपनी बहन कलावती का विवाह कोखराज के दरवेशपुर गांव में रहने वाले जितेन्द्र से किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को परेशान करने लगे। अक्सर उसको पीटा जाता था। इसे लेकर रिश्तेदारों की कई बार पंचायत हुई। फिर भी बेरहम ससुरालियों का रवैया नहीं सुधरा। विवाहिता के भाई की मानें तो 14 सितम्बर 2013 को पति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपित पति व उसके चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सोमवार को एफटीसी कोर्ट के जज दिनेश पाल यादव ने प्रकरण की सुनवाई की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केसरवानी ने गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति को सात साल कैद और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि उसके चचेरे भाई को दोषमुक्त कर दिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें