कौशाम्बी: ऑनर किलिंग में माता-पिता और भाई को ताउम्र कैद
ऑनर किलिंग के करीब तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने मृतका के माता-पिता व भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी...
ऑनर किलिंग के करीब तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने मृतका के माता-पिता व भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी के ऊपर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सरायअकिल कस्बे के बुद्धपुरी मोहल्ले की रीना देवी (16) का शव 15 फरवरी 2020 को घर में पंखे पर फंदे से लटकता मिला था। रीना के पिता हुबलाल पुत्र शारदा ने आत्महत्या की बात कहते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो हत्या की रिपोर्ट आई। लिहाजा हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुकदमे की विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शनिवार को एडीजे/एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मृतका के पिता हुबलाल, मां शीला देवी व भाई संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक माता-पिता व भाई ने ही किशोरी की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था।
