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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपित युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दहेज में बाइक व नकदी नहीं मिलने पर युवक ने पत्नी को...

 दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,कौशाम्बीTue, 02 Feb 2021 10:50 PM
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एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपित युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दहेज में बाइक व नकदी नहीं मिलने पर युवक ने पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था। पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया तो पीड़ित परिवार की आंखो से आंसू झलक पड़े।

अभियोजन के मुताबिक महेवाघाट कोतवाली के मवई निवासी राजन सोनकर ने बेटी रिंकी की शादी वर्ष 2015 में पश्चिमशरीरा के दानपुर गांव में मनोज सोनकर के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से पति व ससुराली संतुष्ट नहीं थे। 21 अक्तूबर 2015 को वह बेटी को बुलाने उसकी ससुराल गया तो उससे बाइक व 50 हजार रुपये नकदी की मांग की गई। इस पर उसने इंकार किया तो घर से भगा दिया। इसी रात दहेजलोभी जीवन साथी ने रिंकी जलाकर हत्या कर दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर 22 अक्तूबर को पुलिस ने आरोपित पति मनोज समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। गवाहों को सुनने के बाद मंगलवार को एडीजे फास्टट्रैक कोर्ट कीर्ती कुमार ने पांच लोगों को साक्ष्य के आभाव में बरी करते हुए हत्यारोपित पति मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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