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वक्फ की सम्पत्ति बेचने वाले जालसाजों पर दर्ज होगा केस

पिपरी के बलहेपुर गांव में वक्फ की सम्पत्ति को जालसाजों ने फर्जी तरीके से बैनामा कर...

वक्फ की सम्पत्ति बेचने वाले जालसाजों पर दर्ज होगा केस
हिन्दुस्तान टीम,कौशाम्बीThu, 03 Oct 2019 10:32 PM
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पिपरी के बलहेपुर गांव में वक्फ की सम्पत्ति को जालसाजों ने फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली की शिकायत पर न्यायालय ने सात लोगों के खिलाफ पिपरी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

बूंदा गांव निवासी अब्दुल करीम ने सन् सात जुलाई 1920 में खाता संख्या 46 लगभग साढ़े चार बीघा को रजिस्टर्ड वक्फ अल्लाह तआला कर दिया था। वक्फनामे में उन्होंने खुद को अपनी जिंदगी तक उस जमीन का मुतवल्ली और अपनी मौत के बाद वक्फ की शर्तों के मुताबिक वजीदुन्निशा को मुतवल्ली बनाया था। वजीदुन्निशा की मौत के बाद बूंदा गांव निवासी जालसाज ने उस कीमती जमीन को फर्जी तरीके से महबूब उल्ला ने अपनी पत्नी ताहिया बीबी के नाम बैनाम कर दिया। मामले में चकबंदी न्यायालय व उच्च न्यायालय में वाद चलने के बाद विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड की जायदाद घोषित कर दिया गया। 15 जुलाई 2019 को चायल एसडीएम के आदेश पर उपरोक्त भूमि से सभी खातेदारों का नाम निरस्त कर भूमि को वक्फ संपत्ति दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि को ही बूंदा गांव के कुछ भूमाफियाओं ने 20 जुलाई को फर्जी तरीके से बेच दिया था। आरोप है कि मामले में बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नही कर रही थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली अनवार अहमद के बेटे इमरान अहमद की शिकायत पर न्यायालय ने सोमवार को सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पिपरी पुलिस को दिया है।

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