बालिका से दुराचार के आरोपी फूफा को 20 साल की कैद
Kausambi News - मंझनपुर में एक बालिका से उसके फूफा ने दुराचार किया। 21 नवंबर 2022 को हुई इस घटना के बाद आरोपी को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज...
मंझनपुर, संवाददाता। सैनी कोतवाली के एक गांव रिश्तेदारी आई बालिका से उसके फूफा ने दुराचार किया था। तीन दिन बाद बालिका को अपने बेटे से उसके घर भेजवा दिया था। ये घटना 21 नवंबर वर्ष 2022 को हुई थी। आरोप साबित होने पर आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की बालिका सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। 21 नवंबर को बालिका को झांसा देकर उसके फूफा रामकृपाल उर्फ कृपाल ने बुलाया। बालिका के साथ आरोपी ने दुराचार किया।

शोर मचाने पर उसको मारापीटा और धमकी दी। घटना के तीन दिन बाद पीड़िता को उसके घर अपने बेटे के साथ भेजवा दिया। बालिका की मां ने बेटी की हालत पर पूछताछ की तो बेटे ने भी धमकी दी थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। गुरुवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने प्रकरण में फैसला सुनाया। इसके पहले उभय पक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। आरोप साबित होने पर बालिका के फूफा रामकृपाल को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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