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दुराचारी को दस वर्ष की कैद

दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने आरोप साबित होने पर दुराचारी को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दी...

दुराचारी को दस वर्ष की कैद
हिन्दुस्तान टीम,कौशाम्बीThu, 15 Nov 2018 10:36 PM
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दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने आरोप साबित होने पर दुराचारी को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।

सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 19 अप्रैल वर्ष 2017 को अपने घर में नहा रही थी। इसी दौरान पड़ोस का युवक उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुराचार किया। शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग निकला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा की अदालत ने मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। उभय पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने वादी समेत सात गवाहों को परीक्षित कराया। आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दुराचारी को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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