Kanpur News: आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में एक युवक को 8 साल की बच्ची से छेड़खानी के लिए दोषी करार दिया गया और 5 साल की कैद तथा 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह घटना 2017 में ज्वालादेवी मंदिर के पास हुई थी। आरोपी को बच्ची की माँ की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

Kanpur News: आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता की मां ने चमनगंज थाने में सात अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उनकी आठ साल की बेटी सुबह 9:30 बजे ज्वालादेवी मंदिर के पास खेलने गई थी। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए घर आयी। पूछने पर बताया कि चमनगंज के श्रीनगर इलाके में रहने वाला पप्पू उसे फूल तोड़ने के बहाने अपने साथ कमरे में ले गया और अश्लील हरकत की।

बच्ची के शोर मचाने पर बुजुर्ग पुजारी ने उसे छुड़ाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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