
गैर इरादतन हत्या में युवक को दस साल की सजा
Kanpur News - गजनेर क्षेत्र के मनेथू गांव में पांच साल पहले हुए मामूली विवाद में घायल किशोर की मौत पर आरोपी करन सिंह को जिला जज ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। घटना में किशोर की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।
गजनेर क्षेत्र के मनेथू गांव में करीब पांच साल पहले मामूली विवाद में मारपीट होने पर घायल किशोर की मौत हो जाने पर दर्ज मामले की के मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी युवक को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर दस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। प्रभारी डीजीसी डा. विजय सिंह ने बताया कि गजनेर क्षेत्र के गांव मनेथू निवासी आसीन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी गांव में पान मसाला की दुकान है। इसमें उसके बच्चे सामान बेचते हैं।
23 नवंबर 2020 को वह औरैया शादी कार्यक्रम में गया था। घर में पान मसाला की दुकान में उसका दस वर्षीय पुत्र रिहान बैठा था। उसी दौरान गांव का करन सिंह शराब के नशे में दुकान में आकर उसके पुत्र को दस का नोट देकर पांच रुपये का मसाला लिया इसपर पुत्र ने पांच रुपये फुटकर न होने की बात कही तो करन सिंह भड़क गया और गाली गलौज करते हुए उसके पुत्र को मारापीटा,पुत्र के शोर करने पर उसकी पत्नी ने करन से उसे बचाया।कुछ समय बाद पुत्र की चोटों के कारण तबियत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान 30 नवंबर 2020 को उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी युवक करन सिंह के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था। जिला जज की कोर्ट ने आरोपी युवक करन सिंह को दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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