पति की गैर इरादतन हत्या में पत्नी को आठ साल कैद
पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में पत्नी मोनिका को आठ साल कैद और 11 हजार जुर्माने की सजा दी गई है। उसने अपने बचाव में पति का गला अंगौछे से कसने का दावा किया। पुलिस ने मोनिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।

पति की गैर इरादतन हत्या के मामले अपर जिला जज अभय प्रकाश नारायण ने आरोपित पत्नी को दोषी पाते हुए आठ साल कैद और 11 हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है। पत्नी की ओर से तर्क दिया गया था कि उसने अपने बचाव में पति का उसके ही अंगौछे से गला कस दिया था। डर के चलते उसने घर में ही गड्ढा खोदकर पति को दफना दिया था। आधा शव अंदर और आधा बाहर था। उसके उपर बेड बिछा दिया था। वादी मथुरा प्रसाद ने बिधनू थाने में 2 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पति और पत्नी के बीच झगड़े
बतौर आरोप उनके चार बेटों में उमेश यादव सबसे छोटा था। वह हैलट अस्पताल में एंबुलेंस चालक था। उसकी शादी मोनिका के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही वह अलग मकान में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर छोटी-छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। एक फरवरी 2023 को बेटा सुरौली बाजार में मिला। जहां उसने 2 फरवरी को घर आने की बात कही थी। अगले दिन बेटा मिलने नहीं आया, तो वह खुद घर पहुंच गए। छत पर बहू मोनिका खड़ी थी। पूछने पर बहू ने कहा उमेश सो रहा है। शक होने पर दो घंटे बाद वह बड़े बेटे नरेंद्र, राजेंद्र, मुनेश व दामाद राजेश के साथ घर पहुंचे। बेटे उमेश का शव बेड के नीचे जमीन में गड़ा मिला। पुलिस ने मोनिका के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
कोर्ट की सुनवाई
एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। ट्रायल के दौरान मोनिका ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि एक फरवरी को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पति शराब पीकर आए। विरोध करने पर सब्जी की पॉलीथिन फेंक दी और दो-चार थप्पड़ मारकर चले गए। रात में फिर शराब पीकर आए और मारपीट करने लगे। खुद के बचाव में हाथापाई के दौरान पति का गला अंगौछे से कस दिया। पति की मौत के बाद डर से उनका शव गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और उसके ऊपर बेड बिछा दिया। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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