
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
Kanpur News - मूसानगर क्षेत्र में 9 साल पहले नुमाइश देखने गई किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सुरेश सिंह को एडीजे 13 पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 10 साल की सजा और 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ मूसानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मूसानगर क्षेत्र से करीब 9 साल पहले नुमाइश देखने गई किशोरी को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 13 पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि देवराहट क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी मूसानगर क्षेत्र में अपने ननिहाल रह रही थी। जहां से 16 फरवरी 2016 की शाम मंडी स्थल में लगी नुमाइश देखने जाने के बाद लापता हो गई थी। इसपर किशोरी के पिता ने कौशांबी कोखराज क्षेत्र के कसिया गांव निवासी सुरेश सिंह के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर कर ले जाने का आरोप लगाते हुए मूसानगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए किशोरी की तलाश कर आरोपी को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ दुष्कर्म,पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सुरेश सिंह को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर बीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।

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