बुजुर्ग की हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
सचेंडी के बुजुर्ग किसान की हत्या में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा...
सचेंडी के बुजुर्ग किसान की हत्या में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
ब्रज नारायण सिंह उर्फ बंदे पांच अप्रैल 1992 को खेतों पर गए थे। शाम छह बजे तक वह घर को वापस नहीं लौटे तो बेटा वीरेंद्र सिंह उर्फ छोटे खेतों की ओर गांव वालों को लेकर गया। चीख-पुकार सुनकर उसने देखा कि कुल्हाड़ी व फरसे से बंदे को राजकुमार तिवारी, राजन तिवारी, शिव बिहारी तिवारी और कपिल देव शास्त्री आदि पीट रहे हैं। उनको देखकर वह लहुलुहान अवस्था में पिता को छोड़कर भाग गए। ब्रज नारायण की मौत मौके पर ही हो गई। जीत नरायण के खेत में उनका शव पड़ा रहा। पूरे मामले की सुनवाई एडीजे-17 चंद्र प्रकाश तिवारी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बेटे समेत एक दर्जन लोगों की गवाही पर आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी पर अर्थदंड भी लगा दिया है।