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उरई में मां को कुल्हाड़ी से काटने वाले लड़के को उम्रकैद

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उरई में मां को कुल्हाड़ी से काटने वाले लड़के को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,कानपुरThu, 05 Mar 2020 10:01 PM
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रेढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस में करीब पांच साल पहले मां को कुल्हाड़ी काट मौत के घाट उतारने वाले लड़के को जज ने उम्रकैद की सजा सुना दी। जज ने उस पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। हत्यारोपी लड़के खिलाफ पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीते वर्ष 2015 की एक जनवरी की रात को रेढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी लक्ष्मी प्रसाद जाटव की पत्नी मीना जाटव अपने लड़के प्रदीप जाटव के साथ पुराने घर में सोने के लिए गए थी। तभी करीब रात साढ़े दस बजे उसे चीखने की आवाज सुनाई दी थी तो लक्ष्मी प्रसाद अपने भतीजे जितेंद्र के साथ पुराने घर पहुंचा था जहां चारपाई पर उसकी पत्नी मीना की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसके लड़के प्रदीप के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी जिससे यह समझने में देर न लगी कि लड़के ने ही मां को कुल्हाड़ी काट मौत के घाट उतारा है। घटना को लेकर लक्ष्मी प्रसाद ने थाने में लड़के के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने भी जल्द से जल्द न्यायालय में प्रदीप के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रदीप को दोषी करार दिया और उसे इस जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने की।

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