दावा-आगमन लॉन वक्फ संपत्ति नहीं, झूठा केस कराया
Kanpur News - कानपुर में राजकुमार शुक्ला ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आगमन लॉन को वक्फ संपत्ति बताकर दर्ज केस को गलत बताया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के निर्णय की प्रति देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह संपत्ति वक्फ के अंतर्गत नहीं है।

कानपुर, संवाददाता। पुलिस आयुक्त को गुरुवार को प्रार्थना पत्र देकर राजकुमार शुक्ला ने दावा किया कि आगमन लॉन को वक्फ संपत्ति बताकर गलत तथ्यों पर केस दर्ज किया गया। वक्फ बोर्ड ने अपने निर्णय में इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्णय की प्रति देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वक्फ संपत्ति पर कब्जे के मामले में अखिलेश दुबे, राजकुमार शुक्ला समेत अन्य लोगों पर ग्वालटोली पुलिस ने केस दर्ज किया था। राजकुमार शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ता अखिलेश दुबे उनके भाई और बेटी के खिलाफ सिविल लाइंस स्थित वक्फ संपत्ति पर कब्जे का आरोप निराधार है।
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सक्षम अधिकारी से शिकायत की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं चेयरमैन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जांच के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि उक्त संपत्ति वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत नहीं है।
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