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दहेज हत्या में पति व ससुर को दस साल का कारावास

दहेज हत्या में पति व ससुर को दस साल का कारावास

संक्षेप:

Kanpur News - कानपुर देहात के बरौला गांव में विवाहिता रीता की हत्या का मामला सामने आया है। शादी के बाद पति अनिल और ससुर रामचंद्र ने अतिरिक्त दहेज की मांग की और 1 फरवरी 2020 को रीता की मारपीट कर हत्या कर दी। जिला जज ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई।

Dec 05, 2025 10:58 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर क्षेत्र के बरौला गांव में करीब पांच साल पहले अतरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की मारपीट कर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपी पति व ससुर को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई । एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के गांव गिरसी निवासी राकेश ने अकबरपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री रीता उर्फ रवीना की शादी क्षेत्र के बरौला गांव निवासी अनिल के साथ 6 जून 2019 को की थी जिसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज भी दिया था लेकिन अनिल और उसके परिजन अतरिक्त दहेज की मांग कर उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे और 1 फरवरी 2020 को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी।

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पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पति अनिल व ससुर रामचंद्र के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई करते हुए जिला जज रविन्द्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति व ससुर को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही प्रत्येक पर चार चार हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।