गैर इरादतन हत्या में युवक को पांच साल कैद, 20 हजार जुर्माना
Kanpur News - गैर इरादतन हत्या में युवक को पांच साल कैद, 20 हजार जुर्माना गैर इरादतन हत्या में युवक को पांच साल कैद, 20 हजार जुर्माना गैर इरादतन हत्या में युवक को प

कानपुर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विवेचना में लापरवाही पर कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र भेजा। तात्याटोपे नगर निवासी पवन कुमार सोनी ने बर्रा थाने में 4 अक्तूबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप तीन अक्तूबर की शाम करीब 7 बजे बिठूर दयालपुर निवासी दद्दू दूध वाला और अमर सिंह यादव घर आए और पिता सीताराम सोनी से 180 रुपए मांगने लगे। पिता ने एक–दो दिन बाद पैसे देने की बात कही।
इस पर वह आपा खो दिए और झगड़ा करने लगे। इस दौरान अमर सिंह यादव व दद्दू ने डंडे से पिता के सिर और पीठ पर वार कर दिया। इससे पिता बेसुध होकर गिर पड़े। इलाकाई लोगों ने उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 अक्तूबर को ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान अमर सिंह यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। विवेचक ने आरोपी दद्दू दूध वाले का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। जिसके चलते विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे।
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