
हाईकोर्ट का आदेश, मॉडल बाइलाज से कराएं चुनाव
Kanpur News - -एल्डर्स कमेटी ने 16 दिसंबर तक सदस्यता शुल्क जमा करने को कहा -बार एसोसिएशन अध्यक्ष
बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गहमा गहमी पर हाईकोर्ट के आदेश ने विराम लगा दिया। हाईकोर्ट ने मॉडल बाइलॉज से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद एल्डर्स कमेटी ने गुरुवार को संस्था के आम सदस्यों से वार्षिक शुल्क 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश जारी कर दिए। बार एसोसिएशन के कार्यालय प्रभारी को मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उधर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि सोमवार को बैठक कर नई एल्डर्स कमेटी पर निर्णय लिया जाएगा।

बार कांउसिल ऑफ इंडिया की ओर से 25 अक्तूबर 2025 को यूपी बार काउंसिल को पत्र जारी किया था। जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक कराने पर रोक लगाने की बात कही थी। इस पत्र के क्रम में यूपी बार कांउसिल के सचिव की ओर से प्रदेश के सभी जिला बार एसोसिएशन और एल्डर्स कमेटी को पत्र जारी कर 15 फरवरी तक चुनाव पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के क्रम में कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव भी टल गए थे। इसके विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में सिविल याचिका दाखिल की गई। न्यायमूर्ति श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मॉडल बाइलॉज से चुनाव कराने के लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चुनाव की तिथि इस तरह से निर्धारित की जाए ताकि यूपी बार काउंसिल के चुनाव की तिथि से भिन्न रहें। इस आदेश के आते ही एल्डर्स कमेटी सक्रिय हो गई जबकि बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने एल्डर्स कमेटी के भंग होने की बात कहते हुए नई कमेटी के गठन की बात कही है।

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