
बिना लाइसेंस दुकान से अलग दवा का भंडारण अवैध
Kanpur News - बिना लाइसेंस दुकान से अलग दवा का भंडारण अवैध बिना लाइसेंस दुकान से अलग दवा का भंडारण अवैध
कानपुर। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर बड़े पैमाने पर किए गए फर्जीवाड़े के बाद ड्रग विभाग ने सख्ती की है। अब बिना लाइसेंस दुकान से अलग दवा के भंडारण को अवैध माना जाएगा। मकान मालिक बिना लाइसेंस की जांच किए गोदाम के लिए अपना परिसर न दें। फरवरी महीने से बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर मनमानी करने वालों के खिलाफ ड्रग विभाग कार्रवाई करेगा। यूपी में बड़े पैमाने पर नशे की दवाओं को खपाकर करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। ड्रग विभाग ने कानपुर में अलग-अलग छापेमारी कर एक दर्जन थोक दुकानों पर कार्रवाई की है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए है।
फिर भी फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निर्धारित दुकान के इतर घर व अन्य जगह पर बिना लाइसेंस गोदाम बनाकर थोक दुकानदार नशे का कारोबार कर रहे हैं। इसकी जानकारी ड्रग विभाग तक पहुंची तो कई अहम निर्देश जारी किए गए। अब फरवरी से सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह ने बताया कि मकान मालिक बिना लाइसेंस को देखे हुए थोक दवा विक्रेता को गोदाम और दुकान न दें। अगर छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के गोदाम व दुकान चलती मिली तो मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दुकानदारों को स्वीकृत व निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दवा का भंडारण करने के लिए दूसरा लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के अगर गोदाम व दुकान चलती मिली तो कार्रवाई होगी। फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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