Kanpur News: कोर्ट में लगायी गलत रिपोर्ट, अवमानना में विवेचक तलब

हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में, सीजेएम प्रदीप कुमार शुक्ला ने गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में चकेरी पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वकील ने कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने विवेचक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

Kanpur News: कोर्ट में लगायी गलत रिपोर्ट, अवमानना में विवेचक तलब

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कोर्ट में गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में चकेरी पुलिस से सीजेएम प्रदीप कुमार शुक्ला ने स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही विवेचक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। मामला शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण करने समेत अन्य गंभीर धाराओं से जुड़ा है। वादिनी ने चकेरी थाने में 22 दिसंबर 2025 में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप युवक ने उन्हें शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया। इसके बाद यौन शोषण किया, जब शादी का दबाव बनाया तो इंकार कर दिया। चकेरी पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में अधिवक्ता अकांक्षा सविता ने बताया कि मुकदमा दर्ज हुए सात माह होने को हैं इसी के चलते कोर्ट के माध्यम से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर चकेरी पुलिस ने जवाब दिया कि मामले में चार्जशीट लगायी जा चुकी है। जिसके बाद 13 जुलाई को उन्होंने पुन: कोर्ट को अर्जी दी और पूछा किस दिनांक और किस लिपिक को चार्जशीट प्राप्त कराई गई है। कोर्ट ने इस मामले में चकेरी थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी जिसके बाद उन्होंने अवमानना में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने आदेश में कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में न्यायालय ने 24 जुलाई की सुबह 11 बजे विवेचक को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।

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