खराब एलईडी टीवी बदलकर दें या वापस करें कीमत
कानपुर में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर वीडियोकॉन को खराब एलईडी टीवी वापस करने या 19,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपये वाद व्यय देने के लिए भी कहा गया है।

कानपुर। खराब एलईडी टीवी वापस कर नई दें अथवा कीमत 19,500 रुपये उपभोक्ता को वापस करें। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कंपनी को 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश भी दिया। मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज भी देय होगा। जरौली फेस टू बर्रा दो में रहने वाले अमरनाथ सचान ने 31 जनवरी 2020 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड चीतेगांव पाइथनविला औरंगाबाद, वीडियोकॉन ऑफिस उद्योग विहार फेस 2 गुरुग्राम और रिचा इलेक्ट्रानिक विजय नगर चौराहा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था।
परिवाद पत्र के मुताबिक, उन्होंने 23 जून 2017 को 19,500 रुपये में एक एलईडी टीवी खरीदा था। कुछ ही दिन में टीवी खराब हो गई। इसकी सूचना उन्होंने रिचा इलेक्ट्रानिक को दी। बार-बार शिकायत पर भी एलईडी ठीक नहीं की गई। नोटिस के बावजूद विपक्षी की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वन्दना सिंह ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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