20 हजार क्षतिपूर्ति के साथ देने होंगे 22,876 रुपये

20 हजार क्षतिपूर्ति के साथ देने होंगे 22,876 रुपये

संक्षेप:

Kanpur News - -यूटीआई एनर्जी फंड के यूनिट का कम पैसा देने का मामला कानपुर, प्रमुख संवाददाता

Nov 22, 2025 08:06 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कानपुर
share

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई) को यूनिट की बकाया परिवक्वता राशि 22,876 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। आवास विकास निवासी राज किशोर कटियार ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 5 दिसंबर 2018 को परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उन्होंने कहा कि वह यूटीआई एनर्जी फंड (ग्रोथ) के यूनिट धारक हैं। उन्हें 14.36 प्रति यूनिट की दर पर 696.379 यूनिट 26 नवंबर 2007 को जारी किए गए थे। बाद में यूनिट का नाम परिवर्तित कर यूटीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

23 नवंबर 2007 को उन्हें आवंटित यूनिट की नेट वैल्यू 19.79 रुपये प्रति यूनिट थी। 15 अक्तूबर 2010 को सूचना दी गई कि यूनिट की परिपक्वता राशि 8,481 रुपये उनके खाते में भेज दी गई है, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। यूटीआइ अधिकारियों से जानकारी की तो बताया गया कि गलत मैसेज चला गया था। इसके बाद 21 अगस्त 2018 को उनके खाते में 10,444 रुपये भेजे गए। राज किशोर का आरोप था कि भुगतान की तारीख के दिन उनकी परिपक्वता राशि 33,321 रुपये बन रही थी। सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव, वन्दना सिंह ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।