कानपुर देहात में मासूम से दुष्कर्म में बाबा को उम्र्र्र्रकैद

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुर
share

Kanpur News - कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल की मासूम से

कानपुर देहात में मासूम से दुष्कर्म में बाबा को उम्र्र्र्रकैद

कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के बाबा को बुधवार को उम्र्र्र्रकैद की सजा सुनाई गई। लगभग सवा साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के कल्याणपुर क्षेत्र के शिवनगर मसवानपुर निवासी गुड्डू उर्फ पवन गौतम अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आया था। 25 फरवरी 2021 की रात गुड्डू रिश्तेदार की सात वर्षीय बेटी को दुकान चलने के बहाने से घर से ले गया।

परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी खेतों की ओर से मासूम की चीखने की आवाज सुनाई दी। परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे तो गुड्डू भाग निकला। परिजनों ने घायलावस्था में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। इस पर मासूम के पिता ने आरोपी गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया। आरोपित रिश्ते में मासूम पीड़िता का बाबा लगता है। अपर जिला जज 13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी ठहराते हुए कहा उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।मासूम की गवाही और फॉरेंसिक साक्ष्य बने सजा के आधारसात साल की पीड़िता कक्षा 3 की छात्रा थी। उसने कोर्ट को बताया कि शाम को बिस्किट दिलाने के बहाने पवन उसे खेत में ले गया और गंदी हरकत की। दुष्कर्म के बाद फॉरेंसिक टीम ने पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म और ब्लड सैंपल का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से कराया था। इनका मिलान होने और मासूम पीड़िता की गवाही पर कोर्ट ने सजा सुनाई।

Voice of UP

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।