सुप्रीम कोर्ट में बीआईसी ने जवाब लगाया, 30 को सुनवाई
बीआईसी में 27 महीने के बकाया वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। बीआईसी प्रबंधन और कपड़ा मंत्रालय ने हलफनामा लगाकर पक्ष रखा कि बकाया वेतन का हल ढूंढा जा रहा है इसलिए प्रबंधन...
बीआईसी में 27 महीने के बकाया वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। बीआईसी प्रबंधन और कपड़ा मंत्रालय ने हलफनामा लगाकर पक्ष रखा कि बकाया वेतन का हल ढूंढा जा रहा है इसलिए प्रबंधन पक्ष को कुछ मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधन ने पूछा कि क्या हल किया जा रहा है तो उसका पूरा ब्योरा रखा जाए। अब इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट में बीआईसी इम्प्लाइज एसोसिएशन ने बीते महीने याचिका दायर कर कहा था कि बीआईसी में 27 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों समेत समस्त स्टाफ का जीवनयापन मुश्किल हो गया है। प्रबंधन की ओर से कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। साथ ही पीएफ और ईएसआई अंशदान भी नहीं जमा किया जा रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की तो प्रबंधन ने हल की बात कर पक्ष लगा दिया।
इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के हल का पूरा ब्योरा 30 जनवरी को दाखिल करने के आदेश कर फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीआईसी प्रबंधन को पूर्व में भी अधिकारियों के वेतनमान पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है जिसमें दस करोड़ से ज्यादा की धनराशि अधिकारियों को कपड़ा मंत्रालय को देनी पड़ी थी।