365 दिन में 5 चालान तो बस का परमिट निरस्त
कानपुर। प्रमुख संवाददाता निजी बसों से आए दिन दिन हो रहे सडक़ हादसों और...
कानपुर। प्रमुख संवाददाता
निजी बसों से आए दिन दिन हो रहे सडक़ हादसों और बेकसूरों की हो रही मौतों के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। आरटीओ की प्रवर्तन टीम ने साल भर में किसी बस का पांच बार चालान किया है तो उस बस का ऑल इंडिया परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ही चालक रहा तो उसका डीएल भी निरस्त होगा। शनिवार को लखनऊ में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आरके सिंह और परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कानपुर में आरटीओ के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में यह निर्देश दिए हैं। इसकी वजह यह है कि अभी हाल में सचेंडी, महाराजपुर और अन्य इलाकों में निजी और रोडवेज बसों से सड़क हादसे हुए हैं। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि भी मौजूद रहे। कई अन्य फैसले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। वहीं, बसों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बाद उन्हें खड़ा कराने की आ रही दिक्कत का मसला उठा। अफसरों ने जवाब दिया कि गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि कार्रवाई में सीज की गई बसों को थाने में खड़ा कराने का इंतजाम कराया जाए। वहां जगह न हो तो रोडवेज के डिपो में बसों को खड़ा कराएं। सीज वाहन काफी लंबे समय से थानों में खड़े हैं तो उनकी नीलामी करा दी जाए।