21 साल बाद बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ, कोर्ट ने सपा नेता और उसकी पत्नी को सुनाई 10 साल कैद की सजा, जानें क्या था मामला
कानपुर देहात के रहने वाले सपा नेता और गैंगस्टर सुरेश यादव और उसकी बीवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों पर 21 साल पहले एक युवक को अपहरण करने का आदेश है।
21 साल पहले युवक का अपहरण करने वाले गैंगस्टर सपा नेता सुरेश यादव और उसकी पत्नी सीमा यादव को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के बिहारघाट स्थित फौजी ढाबे के संचालक सुरेश के यहां माती किशनपुर का रहने वाला मनोज यादव ड्राइवर था।
2003 में मनोज ने साढ़ थाना क्षेत्र के रंजधामी की रहने वाली सीमा को भगाकर लाया और ढाबे के पास बने मंदिर में शादी रचा ली। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि इस दौरान ढाबा संचालक सुरेश के सीमा के संबंध हो गए थे। इस बीच दिसंबर 2003 में अचानक मनोज लापता हो गया।
मनोज की मां सूरजदेई ने बेटे का अपहरण कर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की। सुरेश यादव और उससे शादी रचाने वाली सीमा के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एडीजी के निर्देश पर दो सितंबर 2018 को डेरापुर पुलिस ने मनोज के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर सुरेश व सीमा के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-5 पूनम सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजीसी प्रदीप पांडेय के मुताबिक अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरेश व सीमा को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माने की 80 फीसदी रकम सूरजदेई को दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
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