जुर्म कबूल करने पर लुटेरे को आठ साल की कैद

Feb 04, 2026 10:30 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News - कन्नौज। लूट व डकैती के आरोपी ने अदालत में अपना गुनाह कुबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे आठ साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्

जुर्म कबूल करने पर लुटेरे को आठ साल की कैद

कन्नौज। लूट व डकैती के आरोपी ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे आठ साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आठ साल पुराने इस मामले का शातिर अभी जेल में बंद है। विपिन यादव निवासी घनश्यामपुरा थाना जसवंत नगर इटावा ने साल 2017 में डकैती व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कोतवाली गुरसहायगंज में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम हरिप्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विपिन यादव को दोषी करार दिया।

अदालत ने उसको आठ साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। चोरी में छह माह की सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना कन्नौज। चोरी के मामले में शाहरुख उर्फ शारुख पुत्र इकबाल बंजारा निवासी मोहल्ला प्रेम चिरैया आशिकी कोठी कठवा, थाना भोगांव मैनपुरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसपर गुरसाहासगंज इलाके में चोरी का आरोप था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ज्योत्सना यादव ने शाहरुख उर्फ शारुख को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे छह माह कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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