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कोर्ट में केस डायरी दाखिल न करने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट

लखनऊ की आर्थिक अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव के खिलाफ तिर्वा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनपर आरोप है कि तीन साल पहले तिर्वा कोतवाली में तैनाती के दौरान एक मुकदमे की विवेचना...

कोर्ट में केस डायरी दाखिल न करने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,कन्नौजTue, 02 Jun 2020 10:45 PM
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लखनऊ की आर्थिक अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव के खिलाफ तिर्वा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनपर आरोप है कि तीन साल पहले तिर्वा कोतवाली में तैनाती के दौरान एक मुकदमे की विवेचना के दौरान बिना केस डायरी के ही उन्होंने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

तिर्वा कोतवाली प्रभारी इन्द्रपाल सरोज ने बताया कि तीन वर्ष पहले 2017 में तिर्वा कोतवाली में एसआई पद पर तैनात रहे विनोद कुमार यादव के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाल ने बताया कि इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र के नान्हेपुर गांव निवासी लाल मणि पुत्र कुवंर सिंह ने तिर्वा कोतवाली में 25 जनवरी 2017 को 279, 338 व 427 की धाराओं में एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसआई विनोद कुमार यादव को दी गई थी। उन्होंने मुकदमे की विवेचना के दौरान अज्ञात ट्रक ड्राइवर के रूप में राजीव पुत्र रामनरायन निवासी ग्राम टिसुआ थाना चौबिया जनपद इटावा की पहचान की थी। विवेचना को खत्म करके उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। आरोप है कि कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान उन्होंने मुकदमे की केस डायरी के लिए न तो सीओ कार्यालय में प्रस्तुत करके कोई अनुमति ली और न ही कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत की। तिर्वा कोतवाली में भी इस मुकदमे में केस डायरी को जमा नहीं किया। यह मामला जब संज्ञान में आया, तो सीओ कन्नौज श्रीकांत प्रजापति को मामले की जांच सौंपी गई। सीओ की जांच में तत्कालीन एसआई विनोद कुमार यादव की लापरवाही की पुष्टि की गई। सीओ सिटी के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। विनोद कुमार यादव इन दिनों लखनऊ में आर्थिक अपराध शाखा में इंस्पेक्टर हैं।

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