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सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार

लॉकडाउन-5.0 के तहत जिले में चलने वाली गतिविधियों का आदेश डीएम ने जारी कर दिया है। बाजार को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी...

सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार
हिन्दुस्तान टीम,कन्नौजMon, 01 Jun 2020 03:46 PM
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लॉकडाउन-5.0 के तहत जिले में चलने वाली गतिविधियों का आदेश डीएम ने जारी कर दिया है। बाजार को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी है।

डीएम राकेश मिश्र के मुताबिक बाजार भी सुबह नौ से रात नौ बजे तक खोलने का आदेश जारी हो गया है। हर दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे। इसके लिए सम्बंधित एसडीएम व व्यापार मंडल व जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवस्था होगी। खुले व बड़े स्थानें पर फल व सब्जी सुबह आठ से रात आठ बजे तक बिक्री होगी। मुख्य मंडी सुबह चार से सात बजे तक और फुटकर वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा। सभी दुकानों पर ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर रखना जरूरी होगा। अगर बिना मास्क लगाए ग्राहक पहुंचते हैं, तो दुकानदार सामग्री नहीं बिक्री करेंगे।

सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, कर्मचारी तीन शिफ्ट में आएंगे

डीएम राकेश मिश्र ने जारी किए आदेश में कहा है कि दफ्तरों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे, सुबह 10 बजे से शाम छह बजे और सुबह11 से शाम सात बजे तक कर्मचारी तीन शिफ्टों में आएंगे। सभी सरकारी ऑफिस सौ फीसदी कर्मचारियों की हाजिरी के साथ खुलेंगे। तीन पालियों में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। कार्यालय में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही सेनेटाइजर, मास्क या फेस कवर भी रखा जाएगा।

सैलून, मिठाई की दुकान, नर्सिंग होम को सर्शत इजाजत

*ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक मंडी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ लगेगी।

*मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बिठाकर नहीं खिलाया जाएगा।

*शादी के लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी होगी, अधिकतम 30 लोग तक रहेंगे।

*शादी व बरात घर में शस्त्र ले जाने पर मनाही रहेगी। बरात घर खोलने पर मनाही है।

*स्ट्रीट वेंडर व पटरी व्यवसाइयों को भी कार्य की अनुमति दे दी गई है।

*सैलून व ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोलने को मंजूरी मिल गई है। कार्य करने वाले लोग ग्लव्स, फेस कवर व सेनेटाइजर का इस्तेमाल करेंगे।

*नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पताल को जरूरी ऑपरेशन व इमरजेंसी के लिए प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति मिलेगी।

*कंटेनमेंट जोन के गांव में खेती क काम की अनुमति मिली है।

सफर करने से जुड़ी जरूरी जानकारी

*ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर व टैक्सी चलाने की अनुमति निर्धारित सवारियों को बिठाने के हिसाब से मिली है।

*दो पहिया वाहनों पर भी क्षमता के अलावा हेलमेट व मास्क लगाकर वाहन चलाने को कहा गया है।

*बस स्टॉप व बसों पर बैठने से पहले सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही एंबुलेंस 108 का रहना जरूरी है।

*रात नौ से सुबह पांच बजे तक वाहन नहीं चलेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।

पार्क, स्टेडियम, सिनेमा हॉल के लिए गाइडलाइन

*पार्कों को सुबह पांच से आठ बजे और शाम पांच से आठ बजे तक खोला जाएगा।

*खेल परिसर व स्टेडियम को खेल के लिए खोला जाएगा, लेकिन दर्शक प्रतिबंधित हैं।

*सिनेमा-हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

*कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं चलेंगी। 250 मीटर दायरे का बाजार बंद रहेगा।

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