Kannauj News: जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद

हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ के मोहल्ला इंदिरानगर में संतोषी माता मंदिर के सामने जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने उसे कब्रिस्तान की जमीन बताया, जबकि दूसरे ने इसे बैनामाशुदा बताया। पुलिस ने निर्माण कार्य रोक दिया और मामले की जांच जारी है।

Kannauj News: जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। शहर के मोहल्ला इंदिरानगर में अस्पताल रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के सामने जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने विवाद को देखते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही दोनों पक्षों से मामले को लेकर जानकारी ली। एक पक्ष ने कब्रिस्तान की जमीन होने का दावा किया, जबकि दूसरे ने इसे सिरे से नकारते हुए बैनामाशुदा बताया। वहीं पालिका का दावा है कि यह जमीन आबादी की है। मोहल्ला इंदिरानगर निवासी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि रविवार की सुबह वह अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे।

तभी जानकारी होने पर मोहल्ला सराफान निवासी मो.इजराइल अपने अधिवक्ता सुशील पांडेय के साथ मौके पर पहुंचे और उस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए किसी भी तरह के निर्माण को न होने देने की बात कही। उनका कहना था कि कोर्ट ने निर्माण न होने के आदेश दे रखे हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में गालीगलौज के साथ विवाद शुरू हो गया। झगड़े की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कस्बा चौकी इंचार्ज मनुज चौधरी ने दोनों पक्षों से मामले की जानकारी लेते हुए फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस बीच मोहल्ला सराफान के सभासद सुशील पांडेय एडवोकेट ने नगरपालिका के ईओ अजय कुमार व तहसीलदार अभिनव कुमार को मामले की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत त्रिपाठी और नगरपालिका से लिपिक प्रदीप कुमार भी पहुंच गए। मो.इजराइल का दावा था कि यह जमीन पालिका अभिलेखों में भी कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। वहीं वार्ड सभासद सुशील पांडेय ने राजस्व अभिलेखों में भी इसे कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने के लिए पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव दिया था। पालिका के तत्कालीन ईओ द्वारा इसको लेकर कार्रवाई की गई थी और डीएम को पत्र भेजा गया था। उधर, दूसरे पक्ष से मो.आसिफ का कहना था कि राजस्व अभिलेखों में यह जमीन आबादी क्षेत्र में दर्ज है। इस पर वह अपनी बैनामशुदा जमीन पर निर्माण कार्यभी करा रहे हैं, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग बेवजह अवरोध पैदा कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के अभिलेखों को देखने के बाद कोर्ट के आदेश के आधार पर कोतवाली पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।